शुक्रवार, 18 मार्च 2011

कर वृद्धि के विरोध में 26 मार्च को कांकेर जिला बंद का आयोजन


उच्च न्यायालय के आदेश का हो रहा उल्लंघन: तिवारी

कांकेर :- राज्य सरकार ने नगर पालिका एवं नगर पंचायत में निवासरत संपत्ति करदाता एवं गरीबी रेखा के अन्तर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों के ऊपर बोझ डालते हुए समेकित एवं जलकर में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई हैं। साथ ही बिजली के दरों में भी कई गुना वृद्धि प्रस्तावित कर दी गई हैं। जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 26 मार्च शनिवार को कांकेर जिला बंद करने का निर्णय लिया हैं। 
जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए अपने निर्णय को जबरन लादने का काम कर रही हैं, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के द्वारा राज्य सरकार के इस निर्णय का सर्वत्र विरोध किया जा रहा हैं। बावजूद इसके कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाल कर करों की वसूली की जा रही हैं। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बीरगांव नगर पालिका के कर वृद्धि के निर्णय में रोक लगाते हुए आदेशित भी किया है कि स्थानीय निकाय कर वृद्धि से पूर्व टैक्स बढ़ाने की अधिसूचना अखबारों में प्रकाशित करायेगी। इस पर आपत्ति मंगवाने और उनका निराकरण करने के बाद ही इस पर कोई कार्यवाही करनी चाहिए। अधिनियम के तहत नगर पालिका को घर घर जाकर राय भी लेनी पड़ेगी। किन्तु राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सीएमओ को सीधे आदेशित कर कर वसूली के लिए कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाल कर टैक्स वसूली की जा रही हैं। कांकेर नगर पालिका ने तो समेकित एवं जलकर वृद्धि ना करने का प्रस्ताव भी पारित किया हैं। अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा पूरी प्रक्रिया का पालन किये बिना टैक्स वसूली करना सीधे सीधे माननीय हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हैं। श्री तिवारी ने कहा कि सरकार के इस हिटलरशाही रवैये के विरोध में 26 मार्च को कांकेर जिला बंद का निर्णय लिया गया हैं, साथ ही कानूनविदों से परामर्श कर नगर पालिका सीएमओ के विरूद्ध उच्च न्यायालय में इस कार्यवाही के विरोध में याचिका भी दायर की जायेगी। 

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